गुजरात यूसीसी  बिल पास करने वाला दूसरा राज्य बना,कांग्रेस ने किया वोटिंग से वॉकआउट


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स्टोरी हाइलाइट्स

गुजरात UCC बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। इससे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है..!!

गुजरात विधानसभा में मंगलवार रात को यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) बिल पास हो गया। गुजरात UCC बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। इससे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया था। विधानसभा में बिल पर वोटिंग के दौरान कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया था। बिल बहुमत से पास हो गया।

इस विधेयक में वसीयत न होने की स्थिति में माता-पिता, बच्चों और पति/पत्नी को संपत्ति में बराबर हिस्सा देने का प्रावधान है। अब विवाह, उत्तराधिकार और अन्य नागरिक मामलों में सभी पर समान नियम लागू होंगे।

गुजरात के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि आज का दिन गुजरात के लिए ऐतिहासिक है। यूसीसी एक ऐसा कानून है, जो किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए समान न्याय प्रदान करता है।

शादी रजिस्टर्ड न कराने पर 25 हजार तक का जुर्माना

यूसीसी के मसौदे में नियमों को साफ और एक जैसा बनाने की बात है। इसके तहत हर शादी का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो शादी अमान्य नहीं होगी, लेकिन 10 से 25 हजार रुपए तक जुमार्ना लग सकता है। पुराने विवाहों के लिए भी अलग रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत के मरता है, तो उसकी संपत्ति माता-पिता, पति/पत्नी और बच्चों में बराबर बांटी जाएगी।