हाईकोर्ट जबलपुर से अंतरराष्ट्रीय टाइगर तस्कर ताशी शेरपा की जमानत याचिका ख़ारिज


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स्टोरी हाइलाइट्स

विस्तृत सुनवाई उपरांत दिनांक 15 मई को हाईकोर्ट द्वारा अपराध की गंभीरता व प्रकरण के तथ्यों ओर परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये निरस्त की गई है..!

भोपाल। हाई कोर्ट जबलपुर ने 8 वर्षों से फरार अंतर्राष्ट्रीय टाइगर तस्कर ताशी शेरपा जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) मप्र ने अंतर्राष्ट्रीय टाइगर तस्कर ताशी शेरपा को दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) से 24 जनवरी 24 को गिरफ्तार किया था।

आरोपी के द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष जमानत याचिका दायर की गई थी। विस्तृत सुनवाई उपरांत दिनांक 15 मई को हाईकोर्ट  द्वारा अपराध की गंभीरता व प्रकरण के तथ्यों ओर परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये निरस्त की गई है। आरोपी शेरपा एसटीएसएफ के अंतर्गत दर्ज वन्यप्राणी टाइगर व पेंगोलिन के अवयवों के अवैध व्यापार संबंधी प्रकरण क्रमांक 14198/03 जुलाई 2015 से फरार था। 

इसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। आरोपी विगत 4 माह से केन्द्रीय जेल नर्मदापुरम में न्यायिक अभिरक्षा में निरूध है। उसकी जमानत याचिका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम एवं जिला एवं सत्र न्यायालय नर्मदापुरम के द्वारा पूर्व में निरस्त की जा चुकी है।

आरोपी पॉलीग्राफी एवं ब्रेन मेपिंग कराया

आरोपी ताशी की अंतराष्ट्रीय स्तर पर फैले वन्यप्राणियों के अवयवों के अवैध व्यापार गिरोह में महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुये और अधिक जानकारी एकत्रित करने हेतु एसटीएसएफ द्वारा आरोपी की पॉलीग्राफी एवं ब्रेन मेपिंग गुजरात फॉरेन्सिक लैब में कराया गया है। जिसकी रिपोर्ट अभियोजन के पक्ष में प्राप्त हुई है एवं आरोपी के वन्यप्राणी अवयवों के अवैध व्यापार में संलिप्त होने की प्रमाणिकता भी सिद्ध हुई है।

7 अंतराष्ट्रीय तस्कर अब भी फरार

इंटरपोल से भी आरोपी के संबंध में जानकारी मांगी गई थी जिसे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। इस प्रकरण में पूर्व में 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका हैं जिनके विरूद्ध माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय नर्मदापुरम के द्वारा 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 7 लाख 10 हजार रूपये का अर्थदंड का आदेश पारित किया गया है व प्रकरण में 3 देशों के 7 अंतराष्ट्रीय तस्कर फरार है।