भोपाल : राज्य के विधि विभाग ने विभिन्न न्यायालयों में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों की फीस में बढ़ोतरी कर दी है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार, शासकीय अभिभाषक, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक तथा पैनल लॉयर्स, जो राज्य की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त किये जाते हैं, के अभिभाषक शुल्क में 1 अगस्त 2022 से वृध्दि प्रभावशील होगी। शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक को अब 670 रुपये प्रतिदिन 1 घंटे से कम कार्य करने के लिये तथा 1342 रुपये प्रतिदिन 1 घंटे से अधिक कार्य करने के लिए अधिकतम रुपये 33,540 रुपये मिलेंगे।

इसी प्रकार, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक को 670 रुपये प्रतिदिन 1 घंटे से कम कार्य करने के लिये एवं 1342 रुपये प्रतिदिन 1 घंटे से अधिक कार्य करने के लिए अधिकतम रुपये 30,185 रुपये मिलेंगे। रीटेनर फीस के अंतर्गत शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक को 5031 रुपये  प्रतिमाह दिये जायेंगे।

पैनल लॉयर्स जो शासकीय कार्य हेतु लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक की अनुपस्थिति में कार्य करते हैं, को आपराधिक प्रकरणों में सत्र प्रकरणों/फौजदारी अपील करने के लिए पुनरीक्षण (सत्र न्यायालयों में) 587 रुपये प्रतिदिन 1 घंटे से कम कार्य करने के लिये तथा 1090 रुपये प्रतिदिन 1 घंटे से अधिक कार्य करने के लिए दिये जायेंगे एवं 7546 रुपये प्रति प्रभावी तिथि के लिये देय होंगे।

इसके अलावा, तीन परिस्थितियों में पैनल लॉयर्स को प्रकरणों में न्यायालयीन कार्यवाही न होने की स्थिति में किसी प्रकार की फीस का भुगतान देय नहीं होगा- एक, नियत तिथि को अचानक न्यायालयीन कार्यवाही स्थगित होने पर। दो, किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी कारण से प्रकरणों की तिथि स्थगित किये जाने हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर। तीन, अभियुक्त/गवाह के अनुपस्थित होने के कारण।