भोपाल: राज्य के विद्युत नियामक आयोग ने अपने विनियमों में संशोधन कर दिया है। अब यदि राज्य सरकार ने किन्हीं उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सब्सिडी दी है और इसका अग्रिम भुगतान नहीं किया है तो बिजली कंपनियां इन उपभोक्ताओं को बिल जारी कर उनसे इसकी वसूली करेगी।
इसके अलावा, अब बिजली कंपनियों को सब्सिडी का लेखांकन कर इसकी रिपोर्ट आयोग को देगी। इसके लिये आयोग ने मप्र विद्युत नियामक आयोग राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी भुगतान करने की रीति विनियमन 2024 जारी कर दिये हैं।