भोपाल। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर इसी साल से अब आयकर लगेगा। इसके लिये 52 साल पहले बने मप्र मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम 1972 में बदलाव हो गया है। यह बदलाव 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है जिससे इस साल मंत्रिपरिषद सदस्यों को अपनी सालाना आय पर आयकर स्वयं देना होगा। पहले यह आयकर राज्य सरकार भरती थी।
मिलेगी विभिन्न छूटें :
अब मंत्रिपरिषद के सदस्य अपनी अगली आयकर विवरणी में वे सभी मानक छूटें प्राप्त कर सकेंगे जो आयकर विभाग द्वारा अनुज्ञेय हैं। इस कटौत्रा के बाद वे शेष बची आय पर आयकर जमा करेंगे। मंत्रिपरिषद सदस्यों में राज्य मंत्री, उपमंत्री एवं संसदीय सचिव भी शामिल हैं, हालांकि वर्तमान में मंत्रिपरिषद में कोई भी उप मंत्री एवं संसदीय सचिव नियुक्त नहीं है। पहले राज्य सरकार मंत्रिपरिषद सदस्यों का जो आयकर जमा कराती थी वह अधिकतम दर होती थी जिसमें मानक छूटों का कोई कटौत्रा शामिल नहीं रहता था।
विधानसभा के पिछले सत्र में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एवं नेता प्रतिपक्ष को भी अपना आयकर स्वयं भरने की घोषणा हुई थी परन्तु अब तक इसके लिये विधिक कार्यवाही नहीं हुई है।