पुलिस साख समितियों को आयकर विभाग की कार्यवाही से बचने टीडीएस काटने के निर्देश


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स्टोरी हाइलाइट्स

पुलिस साख सहकारी समिति/बैंकों में टीडीएस काटने की कार्यवाही करें अन्यथा आयकर विभाग पेनाल्टी लगाने की कार्यवाही कर सकता है..!!

भोपाल: राज्य के पुलिस मुख्यालय ने सागर एवं शिवपुरी के पुलिस अधीक्षक और विभिन्न वाहिनियों के सेनानियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने यहां बनी पुलिस साख सहकारी समिति/बैंकों में टीडीएस काटने की कार्यवाही करें अन्यथा आयकर विभाग पेनाल्टी लगाने की कार्यवाही कर सकता है।

एआईजी कल्याण डा. अंशुमान अग्रवाल द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि साख समितियों में सेवानिवृत्त कर्मचारी टीडीएस बचाने के उद्देश्य से सावधि जमा एवं आवर्ती जमा कर रहे हैं लेकिन इस पर अर्जित होने वाले ब्याज पर टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) की छूट नहीं है। 

टीडीएस जमा न कराये जाने एवं इसकी जानकारी आयकर विभाग के पोर्टल पर दर्ज न करने पर साख समिति के संचालक पर पेनाल्टी की कार्यवाही आयकर विभाग द्वारा की जा सकती है। इसलिये सभी पुलिस साख सहकारी समितियां टीडीएस का कटौत्रा कर आयकर विभाग के पोर्टल पर इसे दर्ज करें। इसका पालन करने की जानकारी भी पुलिस मुख्यालय को दी जाये।