भोपाल। प्रदेश के निजी पावर प्लांट को जलापूर्ति पर बकाया जल कर की राशि 396 करोड़ 77 लाख 553 रुपये हो गई है।
जल कर वसूलने वाले जल संसाधन विभाग ने अपने सभी मैदानी कार्यपालन यंत्रियों को निर्देश दिये हैं, वे जल कर वसूली करें तथा यदि किसी फर्म द्वारा लम्बे समय से जल कर का भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो उसकी जलापूर्ति बंद कर दें और तहसीलदार से रेवेन्यु रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करवा कर बकाया जलकर वसूली की जाये।
निर्देश में कहा गया है कि इतनी अधिक राशि की वसूली बकाया होना शासन हित में नहीं है। वसूली हेतु विशेष प्रयास किये जायें तथा यह कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाये।