भोपाल। राज्य के जल संसाधन विभाग ने धार जिले में मनरेगा के तहत कुक्षी विकास खण्ड की ग्राम पंचायत थुवाटी व नैनगांव में निर्मित निस्तार तालाब के निर्माण में अनियमितता करने पर वहां के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री पीके शर्मा को उनकी पेंशन से दस प्रतिशत राशि स्थाई रुप से काटने के दण्ड से दण्डित किया है।
अब यह कार्यपालन यंत्री सेवानिवृत्त है। इसी मामले में तत्कालीन एसडीओ एमआर कोरी भी दोषी पाये गये थे परन्तु उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनका निधन हो गया जिससे उनके विरुध्द कोई कार्यवाही नहीं की गई है। एक ओर दोषी तत्कालीन उपयंत्री आरआर चा को एक वार्षिक वेतनवृध्दि संचयी प्रभाव से रोकने से दण्डित किया गया है।