Bhopal: मध्य प्रदेश में जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा 11 अगस्त 2023 से प्रत्येक बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य हो गया है, जो कि बच्चे के स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि के लिए आवश्यक होगा।
जन्म प्रमाण-पत्र, जन्म स्थान एवं जन्म तारीख का वैधानिक दस्तावेज होगा। संशोधित अधिनियम-2023 के आधार पर भारत के महारजिस्ट्रार तथा मप्र के मुख्य रजिस्ट्रार के निर्देशन में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नया पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल से आम जन सीधे ऑनलाइन आवेदन कर प्रमाण पत्र अपने ई-मेल पर प्राप्त कर सकेंगे।
यूजर फ्रेंडली है नया पोर्टल
यह पोर्टल यूजर फ्रेंडली और बहुत सरल है। पोर्टल पर आवेदक द्वारा दिया गया डाटा पोर्टल पर सुरक्षित भी रहेगा। भोपाल के सभी रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार तथा शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालयों के लिए विस्तृत प्रशिक्षण विन्ध्याचल भवन में किया गया।
प्रशिक्षण में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 तथा नवीन विकसित सीआरएस पोर्टल पर विस्तृत जानकारी सभी रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार तथा शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालयों से शामिल प्रशिक्षणार्थियों ने प्राप्त की और सभी प्रश्नों का समाधान भी किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मृत्यु प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता पर भी चर्चा की गई।