वनों की सीमा के बाहर दस किमी में नहीं खुल सकेंगी आरा मशीनें


स्टोरी हाइलाइट्स

वन विभाग ने आरक्षित या संरक्षित वनों की सीमा के बाहर 10 किमी के रेडियस के भीतर के क्षेत्रों में आरा मशीनें खोलने पर तीन साल के लिये और प्रतिबंध लगा दिया है..!

भोपाल: राज्य के वन विभाग ने आरक्षित या संरक्षित वनों की सीमा के बाहर 10 किमी के रेडियस के भीतर के क्षेत्रों में आरा मशीनें खोलने पर तीन साल के लिये और प्रतिबंध लगा दिया है।

लेकिन नगरीय निकायों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रों एवं अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में आरा मशीनें खोली जा सकेंगी। यह प्रतिबंध वन एवं पर्यावरण को संरक्षित एवं संतुलित करने के उद्देश्य से लगाया गया है।