इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को बड़ा झटका दिया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दी है। यानी आशीष मिश्रा को अभी जेल में ही रहना होगा। माना जा रहा था कि कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
आशीष मिश्रा को बड़ा झटका-
मामले की सुनवाई पहले 15 जुलाई को हुई थी जब अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन मंगलवार को हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका रद्द कर उन्हें वापस जेल भेज दिया। आशीष मिश्रा को अभी जेल में ही रहना होगा। आशीष मिश्रा के वकीलों ने उन्हें जमानत दिलाने की पूरी कोशिश की लेकिन अदालत ने उनकी दलीलें नहीं मानीं। पहले उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल सकती है, ऐसे में कोर्ट का ये फैसला उनके लिए बड़ा झटका है।
Lakhimpur violence case | Lucknow bench of Allahabad High Court rejects bail petition of main accused Ashish Mishra
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 26, 2022
Court refuses to grant him bail.
हालांकि अभी तक आशीष मिश्रा के वकीलों की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन माना जा रहा है कि वकील एक बार फिर कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों के आंदोलन के चलते हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। आशीष इस मामले में मुख्य आरोपी है। उन पर किसानों को कुचलने का आरोप हैं।