भोपाल: एमपी मार्केफेड यानि राज्य सहकारी विपणन संघ अब अपने गोदामों में खराब हो रही कृषि उपजों का विक्रय गैर लायसेंसी पार्टी को भी कर सकेगा। इसके लिये एमपी मंडी बोर्ड ने उसे छूट प्रदान की है।
दरअसल, मार्कफेड प्रदेश के अंदर समर्थन मूल्य पर कृषि उपजों का क्रय कर उन्हें अपने गोदामों में रखता है। लम्बे समय तक कृषि उपज गोदामों में रखे रहने पर इसके खराब होने की बातें प्रकाश में आती रहती हैं। मार्केफेड अपने गोदाम में रखी कृषि उपज का विक्रय उन्हीं व्यपारियों को कर सकता था जिनके पास मप्र के अंदर मंडी समिति में लायसेंस है। ऐसे में राज्य के बाहर के व्यापारी यह कृषि उपज क्रय नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास लायसेंस नहीं होता है और राज्य के अंदर के लायसेंसी व्यापारी इन कृषि उपजों का क्रय करने में रुचि नहीं दिखाते हैं।
नवीन व्यवस्था के अंतर्गत अब मार्केफेड राज्य के बाहर के गैर लायसेंसी व्यापारी को भी अपनी कृषि उपज बेच सकेगा तथा स्वयं से माल उठाने का अनुज्ञा-पत्र भी पोर्टल से जारी कर सकेगा। मार्कफेड प्रथम पार्टी होने के नाते अब राज्य के बाहर की गैर लायसेंंसी सेकण्ड पार्टी को तथा सेकण्ड पार्टी राज्य के बाहर की गैर लायसेंसी थर्ड पार्टी को यह कृषि उपज बेच सकेगा जिसके लिये मार्कफेड एमपी मंडी बोर्ड के ई-अनुज्ञा पोर्टल से अपनी लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड से अनुज्ञा-पत्र भी जारी कर सकेगा।