विधायकों को गृह एवं वाहन ऋण पर ब्याज सब्सिडी अब विधानसभा समिति की सिफारिश पर मिलेगी


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स्टोरी हाइलाइट्स

राज्य के संसदीय कार्य विभाग ने विधानसभा सचिवालय को पत्र जारी कर दिया है..!!

भोपाल: प्रदेश के विधायकों को निजी घर एवं वाहन ऋण लेकर खरीदने पर ब्याज सब्सिडी अब विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति की सिफारिश पर मिलेगी। इसके लिये राज्य के संसदीय कार्य विभाग ने विधानसभा सचिवालय को पत्र जारी कर दिया है।

दरअसल, वर्ष 2013 से 2018 तक के कार्यकाल वाली चौदहवीं विधानसभा के सदस्यों को गृह एवं वाहन ऋण पर ब्याज सब्सिडी का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाता था। परन्तु वर्ष 2018 से 2023 तक के कार्यकाल वाली पन्द्रहवीं विधानसभा में यह ब्याज सब्सिडी बंद कर दी गई थी। 

हालांकि वर्ष 2021 में 40 लाख रुपये तक के घर को खरीदने पर ब्याज सब्सिडी देने का प्रस्ताव संसदीय कार्य विभाग से वित्त विभाग को गया था और वित्त विभाग ने मंजूरी भी प्रदान कर दी थी और प्रकरण केबिनेट की स्वीकृति हेतु भेजा गया था। परन्तु तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने इसे केबिनेट में जाने से रोक दिया था और फिर 15 वीं विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने पर यह फाईल वापस संसदीय कार्य विभाग में लौट गई थी। 

वर्तमान वर्ष 2023 से 2028 तक के कार्यकाल वाली सोलहवीं विधानसभा के सदस्यों के लिये और पिछली पन्द्रहवीं विधानसभा के सदस्यों के लिये गृह एवं वाहन ऋण पर ब्याज सब्सिडी भुगतान हेतु संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उच्च स्तर पर फाईल चलवाई थी परन्तु इस पर मंजूरी नहीं मिल पाई तथा निर्णय लिया गया कि पहले विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति से ब्याल सब्सिडी हेतु सिफारिश दिलवाई जाये। 

अब विस सचिवालय इस हेतु प्रकरण उक्त समिति के पास जे जाकर उसकी स्वीकृति कराने की कवायद में लग गया है। सिफारिश आने पर इसे पुन: वित्त विभाग की मंजूरी के लिये भेजा जायेगा और वहां मंजूरी मिलने के बाद इसे केबिनेट में रख, पारित कराया जायेगा।