परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत के विरुद्ध एमपी एमएलए कोर्ट ने जांच के आदेश EOW को दिए


स्टोरी हाइलाइट्स

जालसाजी धोखाधड़ी तथा आर्थिक अपराध व बेनामी संपत्ति के संबंध में पत्रकार चंद्रमोहन दुबे की ओर से अधिवक्ता यावर खान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कोर्ट ने दिया आदेश..!

प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा सागर जिले में लगभग 50 एकड़ कृषि भूमि को 1 वर्ष पूर्व बेनामी संपत्ति के तौर पर अपने ससुराल वालों के नाम पर खरीदी. तत्पश्चात वह कृषि भूमि गोविंद सिंह राजपूत ने स्वयं तथा अपने परिजनों के नाम पर दान पत्र के आधार पर रजिस्ट्री करवा ली.

आर्थिक अपराध की बड़ी धोखाधड़ी यह भी हुई है कि रजिस्ट्री शुल्क भी लगभग 50 लाख रुपय की शासन को हानि पहुंचाई गई. इस प्रकार से लगभग 5 से अधिक बड़े अपराधियों की सूची न्यायालय में पेश की गई.

आर्थिक अपराध तथा बेनामी संपत्ति तथा जालसाजी धोखाधड़ी के संबंध में पत्रकार चंद्र मोहन दुबे की ओर से यावर ख़ान अधिवक्ता ने विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट में  एफ आई आर दर्ज करने तथा अन्वेषण करने की मांग की थी.

जिस पर न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल को आदेश दिए हैं कि इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट 17 फरवरी 23 तक न्यायालय में पेश की जाए.