भोपाल: राज्य के परिवहन विभाग में लम्बे समय से पदोन्नति न होने और रिक्त पदों की संख्या बढऩे के कारण अब राज्य सरकार एडिशनल रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर को रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी के पावर देने जा रही है। यही नहीं, जो अधिकार एआरटीओ को हैं, उन्हें असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर को तथा असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर के अधिकार परिवहन निरीक्षक को दिये जायेंगे।
यह कवायद, विभिन्न प्रकार के परमिट जारी करने के संबंध में की जा रही है। इसके लिये परिवहन विभाग ने 29 साल पहले बने मप्र मोटरयान नियम 1994 में बदलाव का अपना आशय जारी कर दिया है। आगामी 17 मार्च के बाद यह नया प्रावधान लागू कर दिया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में आरटीओ के पद पर सिर्फ तीन व्यक्ति कार्यरत हैं जबकि 10 कार्यरत होने चाहिये जबकि एआरटीओ के पद पर 52 व्यक्ति कार्यरत हैं जबकि 60 कार्यरत होने चाहिये। परिवहन निरीक्षक के पद पर भी 30 व्यक्ति कार्यरत हैं जबकि 70 कार्यरत होने चाहिये।