आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को 3 बार देनी होगी सार्वजनिक सूचना


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स्टोरी हाइलाइट्स

ये जानकारी समाचार पत्रों व टीवी चैनलों पर देनी होगी..!

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को लेकर चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब विधानसभा चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को 3 बार देनी होगी सार्वजनिक सूचना देनी होगी। ये जानकारी समाचार पत्रों व टीवी चैनलों पर देनी होगी।

आयोग के अनुसार विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों में यदि किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो पहला प्रकाशन नामांकन वापसी की अवधि के पहले चार दिनों के भीतर, दूसरा प्रकाशन अगले पांच से आठ दिनों के बीच और तीसरा प्रकाशन  9वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन (मतदान दिवस से दो दिन पहले) तक समाचार पत्रों व टीवी चैनल पर प्रकाशित और प्रसारित करने होंगे।

समाचार पत्रों में सूचना न्यूनतम 12 फोंट के आकार में प्रकाशित जाएंगे। हर मामले के लिए विवरण अलग-अलग पंक्तियों में अलग-अलग दिया जाना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार किसी दल विशेष के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, तो उसे अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के बारे में अपने दल को सूचना देनी होगी।

आयोग के मुताबिक़ जैसे ही आपराधिक मामलों के संबंध में घोषणा प्रकाशित हो जाती है, उम्मीदवार तत्काल इसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को देंगे। वहीं फॉर्मेट सी-2 के तहत राजनैतिक दलों द्वारा वेबसाइट्स, समाचार चैनलों और समाचार पत्रों में दल द्वारा खड़े किये गए उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देनी होगी। साथ ही राजनैतिक दल आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों से संबंधित सूचना दल की ऑफिसियल वेबसाइट के होमपेज पर डालने के लिए भी बाध्य होंगे।