छिन्दवाड़ा की मोहगांव योजना : मुख्य अभियंता एवं उपयंत्री दोषमुक्त किये गये


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स्टोरी हाइलाइट्स

साधिकार समिति ने परियोजलना की लागत बढ़ाने पर दोषी अधिकारियों के विरुध्द कार्यवाही का लेख किया..!!

भोपाल: राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग के एक मुख्य अभियंता एवं उपयंत्री को दोषमुक्त कर दिया है। छिन्दवाड़ा जिले के विकासखण्ड सौंसर के ग्राम मोहगांव के समीप सर्पा नदी पर प्रस्तावित मोहगांव सिंचाई परियोजना में 8 अप्रैल 2013 को 3928 हैक्टेयर वार्षिक सिंचाई हेतु 83.33 करोड़ रुपयों की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी परन्तु इस परियोजना में परिवर्तन कर 2950 हैक्टेयर रबी सिंचाई के लिये 134 करोड़ 59 लाख रुपयों की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव 12 फरवरी 2018 को भेजा गया। 

साधिकार समिति ने परियोजलना की लागत बढ़ाने पर दोषी अधिकारियों के विरुध्द कार्यवाही का लेख किया। जिस पर तत्कालीन मुख्य अभियंता बीएस धुर्वे, एसई सुधीर खरे, कार्यपालन यंत्री पीएन गौर, एसडीओ एसआर जायसवाल, उपयंत्री एससी सदाफल उत्तरदायी पाये गये। धुर्वे एवं सदाफल को छोड़ शेष तीन अधिकारी सेवानिवृत्त हो गये और उन्हें सेवानिवृत्त हुये चार वर्ष बीत गये इसलिये उन पर कार्यवाही नहीं की गई। 

शेष दो अधिकारियों को शोकाज नोटिस दिये गये। जिसके जवाब में दोनों ने कहा कि परियोजना की साध्यता को देखते हुये लागत में वृध्दि की गई। इस जवाब को समाधानकारक मानते हुये अब धुर्वे एवं सदाफल का शोकाज नोटिस बिना किसी दण्ड के समाप्त कर दिया गया है।