भोपाल: राज्य सरकार ने तीन साल पहले बने मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन योजना नियम 2020 में बदलाव किया है। अब इस योजना का लाभ लेने के लिये देर से आये आवेदनों को सूक्ष्म जांच के बाद जिला कलेक्टर स्वीकृत कर सकेंगे। पहले इन मामलों में स्वीकृति के अधिकार राज्य सरकार के पास थे।
इसी प्रकार, अब योजना में पंजीकृत कन्या को 1 लाख 18 हजार रुपये के स्थान पर 1 लाख 43 हजार रुपये दिये जायेंगे। कक्षा 12 वीं के पश्चात स्नातक या न्यूनतम दो वर्ष के व्यवसायिक पाठ्यक्रम में बालिका के प्रवेश लेने पर कुल 25 हजार रुपये दिये जायेंगे जिसमें आधी राशि प्रथम वर्ष में और शेष आधी राशि दूसरे वर्ष में दी जायेगी।
बालिका द्वारा 21 वर्ष पूर्ण करने पर उसे कक्षा 12 वीं परीक्षा में शामिल होने के प्रमाण स्वरुप 12 वीं की अंकसूची देनी होगी एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में विवाह हेतु निर्धारित आयु 18 वर्ष के पश्चात विवाह किये जाने का पालन करना होगा।