MP News: मानहानि केस में दोषमुक्त हुए दिग्विजय सिंह, BJP-RSS कार्यकर्ता पर लगाया था ये आरोप


स्टोरी हाइलाइट्स

MP News: बीजेपी कार्यकर्ता और वकील अवधेश भदौरिया ने दिग्विजय सिंह पर मानहानि का केस दायर किया था.

MP News: अक्सर सियासी गलियारों में अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने मानहानि केस में उन्हें दोषमुक्त कर दिया है.

दरअसल, कोर्ट ने सेक्शन 499 के अपवाद 9 के तहत दिग्विजय सिंह को दोषमुक्त कर दिया है. जिसके बाद उनकी तरफ से प्रतिक्रियां भी सामने आई है. कोर्ट के इस फैसले के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा 'सत्यमेव जयते'.

बता दें कि दिग्विजय सिंह ने 31 अगस्त 2019 को भिंड में पत्रकार वार्ता के दौरान बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी का आरोप लगाते हुए विवादित टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि जितने भी लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए, वो भाजपा और आरएसएस से पैसे ले रहे हैं.

हालांकि, इस बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और वकील अवधेश भदौरिया ने दिग्विजय सिंह पर मानहानि का केस दायर किया था. जिस पर आज (12 मार्च) एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई हुई. मंगलवार को मानहानि मामले में फाइनल सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया.

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि वकील अवधेश भदौरिया के द्वारा दायर किया गया परिवाद सेक्शन 499 के अपवाद 9 के तहत आता है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि दूसरे के चरित्र पर आरोप लगाना मानहानि नहीं है. बशर्ते कि लांछन अच्छे विश्वास में उसके हितों की सुरक्षा के लिए लगाया जाए.

वहीं, ग्वालियर जिला कोर्ट से दोषमुक्त होने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा, मैंने जो बयान दिया था, वह प्रमाणित है. मैं अपने बयान पर आज भी कायम हूं क्योंकि आईटी सेल अध्यक्ष ध्रुव सक्सेना और 14 बजरंग दल के लोग ISI से पैसा लेकर जासूसी करते हुए पकड़े गए थे. मेरा आरोप ये है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का केस क्यों नहीं चलाया गया और उनकी जमानत भी हो गई.