वनक्षेत्रपाल की भर्ती के नियमों में त्रुटि सुधारी


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स्टोरी हाइलाइट्स

वन विभाग ने गत 1 दिसम्बर 2023 को मप्र तृतीय श्रेणी अलिपिकीय वन सेवा भर्ती नियम 1967 (वन क्षेत्रपाल) में संशोधन किया था जिसमें इस पद के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष की गई थी..!!

भोपाल: राज्य के वन विभाग ने वनक्षेत्रपाल भर्ती के नियमों में हुई त्रुटि को सुधार दिया है। ऐसा लोकसेवा आयोग द्वारा तीन साल पहले की गई भर्ती को विनियमित करने के लिये किया गया है।

दरअसल वन विभाग ने गत 1 दिसम्बर 2023 को मप्र तृतीय श्रेणी अलिपिकीय वन सेवा भर्ती नियम 1967 (वन क्षेत्रपाल) में संशोधन किया था जिसमें इस पद के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष की गई थी। लेकिन अब इसमें की गई त्रुटि को सुधारते हुये अधिकतम आयु 33 वर्ष कर दी गई है तथा यह संशोधन 1 जनवरी 2021 से लागू किया गया।

उल्लेखनीय है कि ऐसी ही त्रुटि 1 दिसम्बर 2023 को जारी मप्र राज्य वन सेवा भर्ती नियम 1977 (सहायक वन संरक्षक कनिष्ठ वेतनमान) में भी की गई थी जिसमें अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 28 वर्ष कर दी गई थी परन्तु 5 जनवरी 2024 को इस त्रुटि को सुधारते हुये अधिकतम आयु 40 वर्ष कर दी गई और इस संशोधन को भी लोक सेवा आयोग के अनुसार 1 जनवरी 2021 से लागू किया गया।