भोपाल: राज्य शासन ने बगैर सूचना के कत्र्तव्य स्थल पर अनुपस्थित एक कार्यपालन यंत्री को विभागीय जांच में दोषमुक्त कर दिया है।
इस संबंध में जारी आदेश में बताया गया है कि जल संसाधन विभाग के सिंध परियोजना पक्का बांध मड़ीखेड़ा जिला शिवपुरी में पदस्थ रहे कार्यपालन यंत्री एसके अग्रवाल के खिलाफ 21 मार्च 2022 को विभागीय जांच संस्थित की गई थी।
उन पर आरोप था कि वे 19 अप्रैल 2021 से 15 मई 2021 तक की अवधि में सक्षम प्राधिकारी की बिना पूर्व अनुमति/सूचना के अनधिकृत रुप से अपने कत्र्तव्य पर अनुपस्थित रहे। जांच में पाया गया कि उक्त कार्यपालन यंत्री कोरोनाकाल की महामारी के कारण अनुपस्थित रहे और वर्क फ्राम होम करते रहे। इसलिये उनका प्रकरण बिना कोई दण्ड दिये अब समाप्त कर दिया गया है।