भोपाल: राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग के बड़वानी में नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक 11 में पदस्थ रहे कार्यपालन यंत्री (अब सेवानिवृत्त) के उस अभ्यावेन को अमान्य कर दिया है जिसमें उन्होंने ग्रेच्युटी एवं पेंशन लाभ देने की मांग की थी। वे इस मामले में हाईकोर्ट भी गये थे जहां राज्य शासन के समक्ष अभ्यावदेन देने का निर्णय दिया गया था।
राज्य शासन ने सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री के अभ्यावेदन के परीक्षण में पाया कि उनके द्वारा की गई अनियमितताओं पर विभागीय जांच संस्थित है तथा मप्र सिविल सेवायें पेंशन नियम 1976 में प्रावधान है कि शासकीय सेवक को उसके उपादानों का तब तक भुगतान नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाहियों में अंतिम आदेश पारित नहीं कर दिया जाये। इसलिये इस आधार पर वर्मा का अभयावेदन अमान्य कर दिया गया है।