अशुध्द वोटर आईडी भी मान्य होगी मतदान में


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स्टोरी हाइलाइट्स

मतदाता परिचय पत्र में लेखन की अशुध्दि, स्पेलिंग मिस्टेक आदि को नजरअंदाज कर देना चाहिये बशर्ते निर्वाचक की पहचान एपिक से सुनिशिचत की जा सके..!

भोपाल: चुनाव आयोग ने मप्र के विधानसभा आम चुनावों के सिलसिले में आदेश जारी कर कहा है कि वोटर आईडी जिसे एपिक या मतदाता परिचय पत्र भी कहा जाता है, में लेखन की अशुध्दि, स्पेलिंग मिस्टेक आदि को नजरअंदाज कर देना चाहिये बशर्ते निर्वाचक की पहचान एपिक से सुनिशिचत की जा सके। 

यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है, जोकि किसी अन्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। 

यदि फोटोग्राफ आदि बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चत करना संभव न हो तब मतदाता को वैकल्पिक फोटो दस्तावेज जैसे आधार, पैन कार्ड आदि में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। प्रवासी भारतीय पहचान हेतु अपने पासपोर्ट को प्रस्तुत कर सकेंगे।