भोपाल: राज्य के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मृत एवं अपात्र हितग्राहियों की जानकारी अब हर माह भेजना होगी। इसके लिये अपर मुख्य सचिव पंचायत मलय श्रीवास्तव एवं प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय विभाग सचिन सिन्हा ने संयुक्त रुप से सभी जिला कलेक्टरों एवं जिला पंचायतों के सीईओ को ताजा निर्देश जारी किये हैं।
जारी निर्देश में कहा गया है कि सामाजिक न्याय विभाग द्वारा वृद्वजनों, कल्याणी, परित्यक्ता, दिव्यांगजन एवं अविवाहित महिलाओं के लिये विभिन्न पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।ग्रामीण क्षेत्र में उक्त योजनाओं को क्रियान्वित करने का दायित्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का है। लोकसेवा गांरटी अधिनियम के अंतर्गत पेंशन स्वीकृत करने हेतु पदाभिहित अधिकारी भी नियुक्त किया गया है।
विभागीय वीडियो कांफ्रेंसिंग एवं समय-सयम पर विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह ज्ञात हुआ है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा विभागीय पेंशन योजनाओं की समीक्षा प्रतिमाह नहीं की जा रही है, जिसके कारण ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा प्रतिमाह मृत व अपात्र हितग्राहियों की जानकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को प्रेषित नहीं की जा रही है। इसलिये समस्त ग्राम पंचायत सचिवों को प्रतिमाह की 16 तारीख से 20 तारीख तक मृत व अपात्र पेंशन हितग्राहियों की जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अनिवार्यत: प्रेषित करने हेतु निर्देशित करें, साथ ही प्रतिमाह उक्त जानकारी जनपद पंचायत में प्राप्त होने की समीक्षा स्वयं के स्तर से करना भी सुनिश्चित करें।