मौजूदा साल की अंतिम नेशनल लोक अदालत आगामी नौ दिसंबर को आयोजित होगी। नेशनल लोक अदालत द्वारा न्यायालयों में लंबित मामलों का निराकरण आपसी सुलह-समझौते अर्थात राजीनामे के आधार पर किया जायेगा।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार यह लोक अदालत लगाई जा रही है। इन प्रकरणों में आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद व भूमि अधिग्रहण के प्रकरण शामिल हैं। साथ ही बिजली और पानी के बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवानिवृत्त से संबंधित है इत्यादि प्रकरणों का निराकरण भी किया जायेगा।
इसके अलावा राजस्व प्रकरण (जिला न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी मामले और विद्युत संबंधी मामलों सहित बैंक रिकवरी, जलकर, संपत्तिकर, विधुत चोरी आदि से संबंधित पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) से संबंधित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामे में समझौते के आधार पर होगा।