भोपाल: राज्य सरकार ने प्रदेश में हुक्का बार बंद करने का कानून लागू कर दिया है। इसका विधेयक 12 जुलाई 2023 के मप्र विधानसभा में पारित हुआ था तथा अब इसे राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान कर दी है जिससे यह प्रदेश में प्रभावशील हो गया है। इस कानून का नाम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 है।
उक्त संशोधित कानून में कहा गया है कि हुक्का में तम्बाकू एवं अन्य पदार्थों को भरा जाता है जिससे कई हानिकारक पदार्थ पैदा होते हैं, जिनका सेवन लोग करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिये बहुत खतरनाक है। इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में यह पाया गया है कि हुक्का बार में अव्यस्क लडक़े और लड़कियां भी उपस्थित रहते हैं और हुक्का पीते हैं। यह भी अनुभव किया गया है कि हुक्का बार में नशा करने के कारण विभिन्न प्रकार के विवाद होते रहते हैं।
इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में हुक्का बार आपराधिक गतिविधियों का केंद्र भी पाया गया है। इसलिये हुक्का बार में प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। अब प्रदेश में हुक्का बार चलाने पर तीन वर्ष तक का कारावास हो सकेगा जोकि एक वर्ष से कम नहीं होगा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा जो 50 हजार रुपये से कम नहीं होगा।