भोपाल: प्रदेश के आबकारी आयुक्त ने एकल समूह के अंतर्गत आने वाली सभी शराब की दुकानों को बिना अग्रिम जमा कराये गोदाम से शराब उठाने की सुविधा प्रदान कर दी है। इस संबंध में जारी प्रावधान में कहा गया है कि पहले व्यवस्था थी कि किसी एकल समूह में सम्मिलित समस्त दुकानों की उस पखवाड़े तक की देय आगामी सम्पूर्ण राशि उस पखवाड़े के अंत तक जमा न किये जाने की स्थिति में, उस समूह की समस्त मदिरा दुकानों का प्रदाय पखवाड़े के अंत के अगले दिवस से ही पोर्टल द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

उपरोक्त प्रावधान अनुसार ई- आबकारी पोर्टल पर पखवाड़े के अंत के आगामी दिवस से उस समूह में सम्मिलित समस्त दुकानों की उस पखवाड़े तक की देय सम्पूर्ण राशि जमा होने पर ही डिमांड बनाये जाने एवं परमिट बनाये जाने संबंधी वेलिडेशन प्रभावी है।

इस वेलिडेशन को संशोधित करते हुये सिर्फ डिमांड बनाये जाते समय ही प्रभावी किया गया है अर्थात यदि लायसेंसी द्वारा पखवाड़े के अंत के पूर्व ही पोर्टल पर जमा राशि के विरूद्ध डिमांड बना ली गई है तो आगामी दिवसों में पखवाड़े की सम्पूर्ण राशि जमा न होने पर भी मदिरा प्रदाय हेतु परमिट जारी किया जा सकेगा।