भोपाल: राज्य के आबकारी विभाग ने अपनी वेबसाईट पर प्रदेश में 3600 लायसेंसी शराब दुकानों की सूची आम नागरिकों के लिये जारी कर दी है। इसमें दुकान का नाम एवं उसका आईडी नंबर, लायसेंस धारक का नाम एवं लायसेंस आईडी नंबर, लायसेंसी का पैन नंबर एवं दुकान का वार्षिक मूल्य भी प्रदर्शित किया गया है।
ये वे लायसेंसी शराब की रिटेल दुकानें हैं जिन्हें वर्ष 2024-25 के लिये ठेका दिया गया है। इनके अलावा कहीं और शराब बिकती है तो वह अवैध होगी।