भोपाल: राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान को भी लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में लाया गया है। संस्थान की छह सेवायें उक्त कानून के तहत देने का लोकसेवा प्रबंधन विभाग ने प्रावधान कर दिया है। इसमें उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति भी दी जायेगी जिसके लिये संस्थान के सहायक निदेशक को परीक्षा परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिवस के अंदर आनलाईन आवेदन करना होगा। यही व्यवस्था उत्तर पुस्तिका में दिये गये अंकों की पुनर्गणना के लिये भी तय की गई है।
संस्थान वर्ष 2004 से अब तक की डुप्लीकेट अंकसूचियां भी देगा जिसके लिये आवेदन आने पर 15 कार्य दिवस में इसे प्रदान किया जायेगा। अंकसूची में संशोधन एवं सत्यापन 30 दिन में किया जायेगा। कक्षा एलकेजी से उच्चतर माध्यमिक 12 वीं कक्षा तक मान्यता एवं सम्बध्दता जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर 40 दिवस में दी जायेगी।