भोपाल: राज्य के जनसम्पर्क विभाग ने सोलह साल पहले बने राज्य पत्रकार अधिमान्यता नियम 2007 को निरस्त कर नये नियम जारी कर दिये हैं। इसके तहत अब शासकीय या शासकीय समाचार एजेंसी, फीचर एजेंसी, समाचार फोटो एजेंसी, समाचार-पत्र, ब्राडकास्टिंग कंपनी, दूरदर्शन,, टेलीविजन चैनल, न्यूज वेबपोर्टल का प्रतिनिध्रित्व करने वाले पत्रकार को राज्य स्तरीय, जिला एवं तहसील स्तर पर अधिमान्यता दी जायेगी। इसके अलावा, 62 साल या इससे अधिक उम्र के पत्रकारों को स्वतंत्र पत्रकार की अधिमान्यता देने कोई पेपर कटिंग नहीं देनी होगी। राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति में 35 सदस्य होंगे जिसका कार्यकाल दो वर्ष होगा जबकि संभाग स्तरीय अधिमान्यता समितियों में 15 सदस्य होंगे।