NGT ने आदेश में किया संशोधन, मुख्य सचिव के खिलाफ़ टिप्पणी भी ली वापस


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स्टोरी हाइलाइट्स

20 सितंबर को NGT ने अपने नए आदेश में जहां मुख्य सचिव के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणी को विलोपित किया, वही मुख्य सचिव द्वारा इस मामले में लिए गए एक्शन को उचित भी ठहराया..!

पिछले दिनों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की केंद्रीय पीठ ने भोपाल के कलियासोत और केरवा बांध के आसपास निषिद्ध क्षेत्र से अतिक्रमण न हटाने के मामले में राज्य शासन की निष्क्रियता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 5 लाख का जुर्माना लगाया था। साथ ही मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस  के खिलाफ भी प्रतिकूल टिप्पणी की थी।

18 सितंबर के NGT के आदेश में की गई टिप्पणी के बाद जब शासन की ओर से NGT की केन्द्रीय पीठ को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया, इस पर अभी 20 सितंबर को NGT ने अपने नए आदेश में जहां मुख्य सचिव के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणी को विलोपित किया, वही मुख्य सचिव द्वारा इस मामले में लिए गए एक्शन को उचित भी ठहराया।

मुख्य सचिव ने NGT को सौपी रिपोर्ट में बताया की उनके द्वारा इस मामले में  वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाई जा चुकी है और शासन स्तर पर लगातार सख्त कदम उठाए जाते रहे हैं और एसटीपी प्लांट भी लगाया जा रहा है।

शासन की और से प्रस्तुत रिपोर्ट पर  NGT ने जहा अपने पूर्व के 18 सितंबर के आदेश में संशोधन किया है, वहीं शासन के साथ-साथ मुख्य सचिव को भी बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ़ की गई टिप्पणी भी वापस ले ली ।