भोपाल: केंद्र सरकार ने पिछले दिसम्बर माह में वनोपज के परिवहन के लिये नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम का पोर्टल लांच किया है। इसे मप्र में भी लागू करने के लिये राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेगी ताकि इसकी विधिमान्यता रहे। इससे वनोपज के परिवहन के लिये कहीं सें भी ऑनलाईन वैधानिक टीपी मिल जायेगी तथा परिवहनकत्र्ता बेरोकटोक आ जा सकेंगे।
इधर हाईकोर्ट ने वर्ष 2000 में बने मप्र अभिवहन वनोपज नियम में करीब चार दर्जन वनोपजों को टीपी से छूट देने के प्रावधान पर रोक लगाई हुई है। यह कार्यवाही वनों की लकडिय़ों की अवैध कटाई रोकने के लिये की गई है। इससे अब लगभग सभी प्रकार की वनोपजों के परिवहन के लिये टीपी लेना जरुरी हो गया है।