भोपाल: प्रदेश शासन में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जिनमें आईएएस, आईपीएस व आईएफएस शामिल हैं, अब निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं से नकद इनाम नहीं ले सकेंगे। इस संबंध में शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।
निर्देश में कहा गया है कि निजी निकाय, संस्थाओं व संगठनों से पुरुस्कार तभी लिया जा सकेगा जबकि सक्षम अधिकारी से इसकी अनुमति ली जाये। यदि अधिकारी किसी राज्य की सेवा में है तो सक्षम अधिकारी वहां की राज्य सरकार होगी।
केंद्र में कार्यरत अफसरों के लिये संबंधित विभाग के सचिव सक्षम अधिकारी होंगे और केंद्रीय विभागों के सचिवों के मामले में केबिनेट सेके्रटरी सक्षम अधिकारी होगा। सक्षम अधिकारी भी अपवाद स्वरुप ही ऐसी अनुमति देंगे परन्तु इसके लिये शर्त होगी कि पुरुस्कार नकद राशि का न हो और संबंधित निजी निकाय, संस्था एवं संगठन की विश्वसनीयता हो।