भोपाल: प्रदेश में खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर जुर्माना दोगुना लगेगा। इसके लिये बुधवार को परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम के तहत नया प्रावधान कर दिया है। 

दरअसल, पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लायसेंस निरस्त किया जाये और जुर्माने की राशि दोगुन की जाये। चूंकि शराब पीकर वाहन चलाने पर लायसेंस निरस्तीकरण का प्रावधान नियमों में पहले से ही है, इसलिये इसके संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है परन्तु खतरनाक तरीके से वाहन चलाने जिसमें शराब पीकर वाहन चलाना भी शामिल है, पर जुर्माना दो गुना कर दिया गया है। यह जुर्माना कोर्ट द्वारा वसूला जायेगा। 

अभी खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर प्रथम अपराध पर 1 से 5 हजार रुपये है जो अब 2 से 10 हजार रुपये हो जायेगा तथा द्वितीय अपराध पर जुर्माना पहले 10 हजार रुपये था जो अब बीस हजार रुपये हो जायेगा।