भोपाल: प्रदेश में अब कम्पोजिट मदिरा की लायसेंसी दुकानों का स्टॉक ऑनलाईन होगा। कम्पोजिट मदिरा दुकानें वे होती हैं जिनमें देशी-विदेशी दोनों मदिरा बिकती हैं। इन दुकानों का स्टॉक ऑनलाईन करने के लिये आबकारी कार्यालय ने अपने ई-आबकारी पोर्टल में नया माड्यूल  लाईव कर दिया गया है।

आबकारी आयुक्त द्बारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, उक्त माड्यूल में सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानों के स्टॉक का संधारण संचालित होगा। रोजाना उपलब्ध स्टॉक एवं बिकी मदिरा का डाटा लायसेंसी ठेकेदार को उक्त पोर्टल पर डालना होगा। यदि दुकान के साथ गोदाम है तो उसमें उपलब्ध एवं निकला स्टॉक का भी डाटा डालना होगा। 

लायसेंसी ठेकेदार द्वारा की गई एन्ट्री का सत्यापन जिला आबकारी कार्यालय द्वारा किया जायेगा तथा सत्यापन के बाद ही मदिरा स्टॉक पंजी में प्रदर्शित की जा सकेगी।  जिला आबकारी अधिकारी पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट की मॉनीटरिंग कर यह सुनिश्चित करायेंगे कि जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों द्वारा अनिवार्यत: प्रतिदिन मदिरा विक्रय की जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जाये।