भोपाल: राज्य सरकार ने सोलह साल बाद मप्र निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण एक्ट 2007 के तहत वर्ष 2008 में बने प्रवेश नियमों में बदलाव किया है। अब आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त होने पर उसे पहले अनराक्षित श्रेणी की सीट दी जायेगी और यदि यह सीट उसकी च्वाईस के अनुसार नहीं है, तो उसे पुन: रिजर्व श्रेणी की सीट आवंटित की जायेगी।
इसी प्रकार, यदि अनरिज़र्व्ड श्रेणी की मेरिट श्रेणी की सूची में आरक्षित अभ्यर्थी द्वारा सीट प्राप्त करने पर उसके द्वारा खाली आरक्षित सीट उसके नीचे के क्रम वाले अनराक्षित अभ्यर्थी को दी जायेगी और इसके बाद भी रिजर्व सीट खाली रहने पर उस सीट को अनरिजर्व्ड श्रेणी की सीट में डाल कर अनरिजव्र्ड अभ्यर्थी को सीट आवंटित कर दी जायेगी।