एक उपयंत्री बर्खास्त, जबकि चार दोषमुक्त


Image Credit : twitter

स्टोरी हाइलाइट्स

विभागीय जांच में चार उपयंत्री दोषी नहीं पाये गये जिस पर अब उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है..!

भोपाल: राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग के एक उपयंत्री को सेवा से बर्खास्त कर दिया है जबकि चार अन्य उपयंत्रियों को दोषमुक्त कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपखण्ड सीतामऊ जिला मंदसौर के विरुध्द लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मंदसौर के न्यायालय में 10 जनवरी 2018 को चालान पेश किया था जिस पर अब न्यायालय ने उसे दोषी पाते हुये 4 वर्ष के कारावास की सजा एवं 50 हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया है। इसी पर अब उक्त उपयंत्री को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

इसी प्रकार, जल संसाधन संभाग अशोक नगर अंतर्गत ईसागढ़ में बिना अनुमति निर्माणाधीन योजनाओं पर मरम्मत कार्य का व्यय पीसवर्क के माध्यम से करने संबंधी अनियमित व्यय पर चार तत्कालीन उप यंत्रियों आरके चौरसिया, बीपी झा, ओपी शर्मा एवं डीपी गोयल के खिलाफ आरोप पत्र जारी किये गये थे। विभागीय जांच में ये उपयंत्री दोषी नहीं पाये गये जिस पर अब उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है।