भोपाल राज्य सरकार ने राज्यपाल के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी के दायरे में लाने का अध्यादेश जारी कर दिया। अभी इसका प्रावधान किया गया है तथा आगे विभिन्न तिथियों को जारी कर जिसमें जीएसटी की दर भी रहेगी, इसके लागू किया जायेगा।
ऑनलाइन गेमिंग में जीएसटी उस लाभ पर मिलेगा जो गेमिंग प्लेटफार्म संचालक द्वारा उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति को दिया जायेगा। जब तक इस गेमिंग पर जीएसटी की नई दर घोषित नहीं होती है तब तक इस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी देय होगा।
जीएसटी में अब दांव लगाना, कैसिनों, द्युतक्रीड़ा, घुड़दौड़, लाटरी के अलावा ऑनलाइन गेमिंग को भी शामिल कर लिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वह अपने यहां ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी के दायरे में लाने के लिये अध्यादेश जारी करे।
इसी के तहत मप्र सरकार ने इसे जारी किया है। अब तक देश के 20 राज्य सरकारें ऐसा अध्यादेश जारी कर चुकी हैं। सभी राज्यों के अध्यादेश जारी होने पर आगे केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से बढ़ाकर कहीं ज्यादा करेगी।