भोपाल: प्रदेश के जबलपुर शहर में आवासीय क्षेत्र के भूखण्ड में अब पैट्रोल पम्प नहीं खुल पायेगा। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
दरअसल मकान नं. 104 आदर्श नगर नर्मदा रोड जबलपुर निवासी आदित्य अग्रवाल ने पुरुषार्थी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित जबलपुर के अनुमोदित आवासीय अभिन्यास के आवासीय भूखण्ड क्रमांक 14 रकबा 604.08 वर्गमीटर पर पैट्रोल पम्प खोलने का आवेदन किया था। इस आवेदन को संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय जबलपुर ने इस आधार पर निरस्त कर दिया कि यह आवासीय क्षेत्र है। इस पर आवेदक ने संभागायुक्त जबलपुर के समक्ष अपील की जिस पर संभागायुक्त ने संयुक्त संचालक टीएण्डपीसी जबलपुर के आदेश को निरस्त कर पैट्रोल पम्प खोलने की अनुमति इस आधार पर दे दी कि भूमि विकास नियम के अनुसार आवासीय भूमि पर यह खोला जा सकता है।
इसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग के पास पुनरीक्षण याचिका दायर हुई। इस पर विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने इस आधार पर संभागायुक्त के आदेश को निरस्त कर दिया कि पुरुषार्थी गृह निर्माण सहकारी समिति के बायलॉज में पैट्रोल पम्प खोलने की अनुमति नहीं है, इसलिये यहां पैट्रोल पम्प खोलने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है।
दिलचस्प बात यह है कि संभागायुक्त ने अपने आदेश में यह बिन्दू उठाया था कि जन सुविधा को देखते हुए पुरूषार्थी गृह निर्माण सहकारी समिति के अन्य आवासीय प्लॉट में एचडीएफसी बैंक, न्यू कुमार हॉस्पिटल, डॉ0 अनुपम साहनी का हॉस्पिटल, विभिन्न स्कूल आदि की अनुमति दी गई है और स्थापित भी है, परन्तु इस बिन्दु पर प्रमुख सचिव ने अपने आदेश में कुछ नहीं कहा है।