दिव्यांगजनों की भर्ती न करने पर पीएस ने ली आपत्ति


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स्टोरी हाइलाइट्स

विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा की जाकर दिव्यांगजनों के पद पूर्ति की जानकारी प्रपत्र-9 (1 जनवरी 2013 से 30 जून 2018 तक) एवं प्रपत्र-10 (1 जुलाई 2018 से 30 सितम्बर 2023 तक) में विभागीय पोर्टल पर चाही गई थी..!!

भोपाल: विभिन्न विभागों द्वारा अपने यहां दिव्यांगजनों की भर्ती न करने पर सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव सचिन सिन्हा ने आपत्ति ली है तथा इस संबंध में सभी विभाग प्रमुखों को कड़ा पत्र लिखा है।

पत्र में कहा गया है कि उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाईंड एमपी ब्रांच विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30 जनवरी 2024 के परिपालन में दिव्यांगजनों के लिए बैकलाग के पदों सहित चिन्हांकित किये गये रिक्त पदों की पूर्ति निर्धारित समय-सीमा 15 जुलाई 2024 तक की जाना है। 

विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा की जाकर दिव्यांगजनों के पद पूर्ति की जानकारी प्रपत्र-9 (1 जनवरी 2013 से 30 जून 2018 तक) एवं प्रपत्र-10 (1 जुलाई 2018 से 30 सितम्बर 2023 तक) में विभागीय पोर्टल पर चाही गई थी, किन्तु विभागों से सम्पूर्ण जानकारी अभी तक नहीं भेजी है। इसके अतिरिक्त उक्त पोर्टल पर नवीन प्रपत्र- 11 का निर्माण भी किया गया है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए चिन्हांकित पदों के विरूद्ध विज्ञापित पद एवं नियुक्ति पत्र संबंधी जानकारी चाही गई है।

इसलिये न्यायालय के निर्देश के परिपालन एवं कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए आपके विभागांतर्गत दिव्यांगजनों के लिए चिन्हांकित किये गये पदों के संबंध में उपरोक्तानुसार प्रपत्रों-9, 10 एवं 11 में चाही गई जानकारी ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज करने हेतु नोडल अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।