भोपाल: सेवानिवृत्ति अपर श्रमायुक्त रामगोपाल पांडे का कहना है कि अधिकारियों/कर्मचारियों के संगठनों का पंजीयन वस्तुत: रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी के यहां विधिक रूप में होना ही नहीं चाहिए। किसी भी संगठन के पंजीयन के लिए ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ब्रिटिश टाइम से बना हुआ है।
पांडेय के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी समान उद्देश्य के समूह के संगठन के पंजीयन का प्रावधान है लेकिन व्यवहार में लोग अपनी सुविधा और सहूलियत के अनुसार रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी से पंजीयन कराते चले आ रहे हैं।
पंजीयक व्यावसायिक संघ, पंजीयक फर्म्स एवं सोसायटी तथा पंजीयक सहकारिता तीनों के कार्यक्षेत्र अलग अलग हैं लेकिन पंजीयक फर्म्स एवं सोसायटी में सहकारिता और व्यवसाय संगठनों से संबंधित संस्थाओं/ समितियों/संगठनों आदि के भी पंजीयन होते चले आ रहे हैं।
उच्च न्यायालय की आपत्ति
भेल में सुपरवाइजर्स एसोसिएशन के लोगों ने भी अपने अपने संगठन पंजीयन फर्म्स एवं सोसायटी में कराए हुए हैं लेकिन उच्च न्यायालय में आपत्ति आने पर अब पंजीयन व्यावसायिक संघ में पंजीयन की पहल प्रारंभ की गई है।
व्यावसायिक संघ (ट्रेड यूनियन)अधिनियम के अंतर्गत केवल श्रमिकों के संगठनों के पंजीयन होने की धारणा ने सुविधा और सहूलियत अनुसार पंजीयन, पंजीयक फर्म्स एवं सोसायटी में कराना विधि अनुसार नहीं है। कोई भी संगठन चाहे नियोजकों/व्यापारियों/ कर्मचारियों/अधिकारियों अथवा सामाजिक संगठन हों का पंजीयन, पंजीयक व्यावसायिक संघ के यहां कराया जाना विधि सम्मत है।