भोपाल: केंद्र सरकार ने वन्यजीव संरक्षण एक्ट में बदलाव कर जीवित प्राणी प्रजातियां रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रीकरण नियम 2024 जारी कर दिये हैं। एक्ट के तहत अनुसूची चार बनाई गई है जिसमें संरक्षित जानवरों में राजहंस, खरगोश, बाज़, किंगफिशर, मैगपाई और हॉर्सशू केकड़े आदि शामिल किये गये हैं।
अब इन्हें अपने घर में पालतू बनाकर रखने वालों को केंद्र सरकार के परिवेश पोर्टल पर जाकर इनका पंजीयन कराना होगा तथा पंजीकरण शुल्क एक हजार रुपये होगा। पंजीकरण के लिये 31 अगस्त 2024 तक समय दिया गया है। उल्लेखनीय है कि अनेक व्यक्ति विदेशी प्रजातियों के प्राणी भी अपने घरों में पालतू बनाकर रखते हैं। इनके संरक्षण के लिये भी यह पंजीयन अनिवार्य किया गया है।