प्रदेश के निवासी भी अब दिल्ली के मप्र भवन एवं मध्यांचल भवन में रुक सकेंगे


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स्टोरी हाइलाइट्स

सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में नये नियम जारी कर दिये हैं..!

भोपाल: नई दिल्ली स्थित मप्र भवन एवं मध्यांचल भवन में अब प्रदेश के विधायक प्रति माह 5 दिन तक नि:शुल्क ठहर सकेंगे तथा इससे अधिक अवधि तक रुकने पर उन्हें निर्धारित किराया अदा करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में नये नियम जारी कर दिये हैं।

नियमों में कहा गया है कि वर्तमान मप्र के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक उक्त भवनों में एक केलेण्डर वर्ष में कुल 15 दिन नि:शुल्क ठहर सकेंगे तथा इससे अधिक अवधि के लिये ठहरने पर उनसे शुल्क वसूला जायेगा। इन भवनों में प्रदेश के निवासी एवं उनके परिवार के सदस्य जो चिकित्सकीय परीक्षण/इलाज कराने के लिये आये हैं, एक केलेण्डर वर्ष में पन्द्रह दिन के लिये मध्यांचल भवन में निर्धारित शुल्क की दरों के आधे के बराबर राशि देकर ठहर सकेंगे।

नियमों में कक्षों के प्रतिदिन के किराये की दरें भी निर्धारित की गई हैं। एक श्रेणी कक्षों का किराया मप्र भवन में 3 हजार एवं मध्यांचल भवन में ढाई हजार रुपये होगा जबकि बी श्रेणी कक्ष का किराया क्रमश: 2 हजार एवं 1500 रुपये होगा। 

डारमेटरी प्रति बेड मप्र भवन एवं मध्यांचल भवन में 300 रुपये प्रतिदिन होगा जबकि अतिरिक्त बिस्तर लगाने पर मप्र भवन में 500 एवं मध्यसांचल भवन में 300 रुपये रोजाना किराया लिया जायेगा। दोनों भवनों में जिन कक्षों को किसी पद विशेष के लिये ईयर मार्क किया जायेगा उनमें वही पद विशेष का व्यक्ति नि:शुल्क रुकेगा।