भोपाल: राज्य शासन ने 7 जुलाई 2016 को पन्ना के जल संसाधन संभाग अंतर्गत बिलखुरा एवं सिरस्वाहा बांध के क्षतिग्रस्त होने के मामले में निलम्बित किये गये तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी गोविन्द प्रसाद उपाध्याय की निलम्बन अवधि का निराकरण कर दिया है। उपाध्याय को 12 जुलाई 2016 को निलम्बित कर विभागीय जांच संस्थित की गई थी। 29 जनवरी 2018 को उन्हें बहाल किया गया था। विभागीय जांच में उन्हें 31 जुलाई 2019 को तीन वेतन वृध्दि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति से दण्डित किया गया। अब उनके निलम्बन अवधि 12 जुलाई 2016 से 29 जनवरी 2018 का निराकरण किया गया है जिसमें कहा गया है कि निलम्बन अवधि में दिये जीवन निर्वाह भत्ते की राशि का समायोजन कर शेष वेतन-भत्ते प्रदान किये जायें और निलम्बन अवधि को समस्त प्रयोजन हेतु कत्र्तव्य अवधि मान्य की जाये।
पन्ना के बिलखुरा व सिरस्वाहा बांध के क्षतिग्रस्त होने पर निलम्बित एसडीओ के प्रकरण का निराकरण किया

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