भोपाल: राज्य सरकार ने जिला अस्पतालों में प्रभार देने संबंधी अधिकार कलेक्टरों से छीन लिये हैं। दरअसल दो साल पहले 24 फरवरी 2021 को स्वास्थ्य विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर कहा था कि कलेक्टर सीएमएचओ/सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक के प्रभार दे सकेंगे। 

परन्तु अब चूंकि स्वास्थ्य विभाग के राजपत्रित भर्ती नियमों में संशोधन कर लोक स्वास्थ्य एवं प्रबंधन संवर्ग का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय संचालक/सीएमएचओ/सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक के पदों पर चयन/पदस्थापना की कार्यवाही की जा रही है। इसलिये 24 फरवरी 2021 को जारी परिपत्र निरस्त कर दिया गया है तथा अब क्षेत्रीय संचालक/सीएमएचओ/सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक के प्रभार से संबंधित निर्णय प्रशासकीय विभाग शासन/संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल द्वारा लिये जायेंगे।