भोपाल: राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर नया प्रावधान किया है कि रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं के विकासकत्र्ता द्वारा आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग यानि ईडब्ल्यूएस के व्यक्ति के पक्ष में ईडब्ल्यूएस इकाईयों के विक्रय की लिखतों पर 1 अप्रैल 2023 से कोई स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा। पहले 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगता था।
इसी प्रकार, भूमि स्वामी एवं बिल्डर के बीच भूमि के विकास एवं विक्रीत की जाने वाली सम्पत्तियों के लिखतों पर स्टाम्प शुल्क भूमि के बाजार मूल्य के डेढ़ प्रतिशत के बराबर कर दिया गया है जोकि पहले पांच प्रतिशत था। इसके अलावा, कालोनाईजर द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्तियों के लिखतों पर स्टाम्प शुल्क 0.5 प्रतिशत से घटाकर 0.125 प्रतिशत कर दिया गया है यानि जो स्टाम्प शुल्क पहले लगता था अब वह उसका आधा लगेगा। ये दोनों नये प्रावधान भी 1 अप्रैल 2023 से प्रभावशील किये गये हैं।