31 दिसम्बर 2022 तक प्रदेश में बनी अनधिकृत कालोनियों को वैध करने का प्रावधान लागू हुआ


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स्टोरी हाइलाइट्स

इसके लिये दो साल पहले बने मप्र नगर पालिका कालोनी विकास नियम 2021 में संशोधन कर दिया गया है..!

भोपाल: राज्य के नगरीय प्रशासन विभाग ने 31 दिसम्बर 2022 तक प्रदेश के नगरों में बनी अनधिकृत कालोनियों को वैध कर उनमें विकास कार्य कराने का प्रावधान लागू कर दिया है। इसके लिये दो साल पहले बने मप्र नगर पालिका कालोनी विकास नियम 2021 में संशोधन कर दिया गया है।

पहले नियमों में 31 दिसम्बर 2016 तक बनी अनधिकृत कालोनियों को वैध करने का प्रावधान था। इसके अलावा, नियमों में संशोधन के जरिये यह भी प्रावधान किया गया है कि चिन्हित अनधिकृत कालोनियों में, निम्र आय वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के रहवासियों पर कोई विकास शुल्क प्रभारित नहीं किया जायेगा तथा शेष रहवासियों पर विकास शुल्क की 50 प्रतिशत राशि व्यक्तिगत रुप से प्रभारित की जायेगी और शेष 50 प्रतिशत राशि संबंधित नगरीय निकाय द्वारा वहन की जायेगी। 

जबकि पहले प्रावधान था कि जिन अनधिकृत कालोनियों में निम्र आय वर्ग के 70 प्रतिशत से अधिक निवासी निवास करते हैं, उनसे 20 प्रतिशत विकास शुल्क लिया जायेगा और शेष 80 प्रतिशत शुल्क संबंधित नगरीय निकाय द्वारा वहन की जायेगी। नया प्रावधान यह भी किया गया है कि निम्र आय वर्ग एवं आर्थिक  रुप से कमजोर वर्ग के रहवासियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एलआईजी एवं ईडब्ल्युएस का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।