69 साल पुराने मध्यभारत सिंहस्थ मेला एक्ट में संशोधन होगा


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स्टोरी हाइलाइट्स

इस एक्ट के तहत ही उज्जैन में सिंहस्थ मेला का आयोजन होता है, इसमें जिला कलेक्टर को काफी अधिकार दिये गये हैं, इस एक्ट के तहत सिंहस्थ क्षेत्र, परिवहन स्थल, सुरक्षा मानक, स्वास्थ्य सुविधायें, दुकानें आदि की व्यवस्था की जाती है..!!

भोपाल: राज्य सरकार 69 साल पुराने मध्यभारत सिंहस्थ मेला एक्ट 1955 में संशोधन करेगी। इसके लिये सिंहस्थ 2028 के आयोजन हेतु गठित टास्क फोर्स ने नगरीय प्रशासन विभाग से कहा है कि उक्त एक्ट का अध्ययन कर सिंहस्थ 2028 के सुव्यवस्थित संचालन हेतु उक्त एक्ट में संशोधन की आवश्यक्ता का परीक्षण कर प्रस्ताव रखा जाये। टास्क फोर्स ने यह भी कहा है कि इस एक्ट का अध्ययन कर संशोधन के संबंध में सुझाव दिये जायें।

उल्लेखनीय है कि इस एक्ट के तहत ही उज्जैन में सिंहस्थ मेला का आयोजन होता है। इसमें जिला कलेक्टर को काफी अधिकार दिये गये हैं। इस एक्ट के तहत सिंहस्थ क्षेत्र, परिवहन स्थल, सुरक्षा मानक, स्वास्थ्य सुविधायें, दुकानें आदि की व्यवस्था की जाती है। इस एक्ट के उल्लंघन पर मात्र तीन माह के कारावास की सजा एवं 200 रुपये नाम मात्र के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। वर्तमान में यह एक्ट उतना प्रभावी नहीं रह गया है क्योंकि अगले सिंहस्थ के आयोजन में ड्रोन, स्पीडी इंटरनेट, एआई आदि अनेक आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाना है। इसीलिये इस एक्ट में संशोधन की तैयारी की जा रही है।