Bhopal: मध्य प्रदेश के संपूर्ण समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्यालयीन समय प्रातः 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक नियत किया गया है। सभी शासकीय कर्मियों से कार्यालय प्रारंभ होने के निर्धारित समय पर उपस्थिति के लिए मध्य प्रदेश शासन के GAD द्वारा आदेश हुआ जारी।
मध्य प्रदेश में कोरोना काल के दौरान शनिवार और रविवार को अवकाश रखते हुए सप्ताह में 5 दिन कार्यालय खोलने का आदेश दिया गया था। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का समय तय किया गया था। इस प्रकार सभी सरकारी कार्यालयों का समय एक घंटा बढ़ा दिया गया।
लेकिन आदेश के इतने वर्षों बाद भी यह देखने में आया है कि अधिकारी व कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं आते हैं और शाम 6 बजे तक भी नहीं रुकते।
जिसे देखते हुए राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने फिर से एक सर्कुलर जारी किया है। सरकारी कर्मचारियों को सूचित किया गया है कि राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है और सरकारी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस निर्धारित समय के दौरान कार्यालय आएं और जाएं।
सभी जिला कलेक्टरों और कार्यालय प्रमुखों को जारी परिपत्र में यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सभी सरकारी कर्मचारी समय पर कार्यालय आएं और समय पर जाएं।