भोपाल: राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट के 31 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी है।
इनमें धारा 177 में सामान्य अपराध, बस में बिना टिकट यात्रा करने, बस में कंडक्टर द्वारा टिकट न देने, कांट्रेक्ट वाहन में यात्रियों को ले जाने से इंकार करने पर 500-500 रुपये, वाहन चालक द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश न मानने पर 2 हजार रुपये एवं गलत जानकारी देने पर 3 हजार रुपये, अनधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने देने पर 3 हजार रुपये, बिना लायसेंस वाहन चलाने पर गैर परिवहन वाहन हेतु 1 हजार एवं परिवहन वाहन हेतु 5 हजार रुपये, नि:शक्त व्यक्ति के वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये, निर्योग व्यक्ति द्वारा मंजिला गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये, कानूनी उपबंधों का पालन किये बगैर वाहन या पुर्जो का विक्रय करने पर 1 लाख रुपये, बिना अनुमति के वाहन में परिवर्तन करने पर 5 हजार रुपये प्रति परिवर्तन, निधारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने या खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर गैर परिवहन वाहन से 1 हजार रुपये एवं परिवहन वाहन से 3 हजार रुपये, सरकार की सहमति के बिनला फर्राटा दौड़ में शामिल होने पर 5 हजार रुपये, वाहन चलाने के लिये मानसिक या शारीरिक रुप से अयोग्य होने पर भी वाहन चलाने पर 1 हजार रुपये, वायु, ध्वनि प्रदूषण करने एवं सडक़ सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर गैर परिवहन वाहनों से 1 हजार एवं परिवहन वाहनों से 5 हजार रुपये, बिना रजिस्ट्रेशन या फिटनेस के वाहन चलाने पर दो/तीन पहिया वाहन से 2 हजार रुपये एवं हल्के वाहन से 3 हजार रुपये, भारी/मध्यम वाहन से 5 हजार रुपये, बिना परमिट वाहन चलाने पर दो-तीन पहिया वाहन से 2 हजार रुपये, हल्का वाहन से 5 हजार रुपये एवं भारी/मध्यम वाहन से 10 हजार रुपये, ओवर लोड पर न्यूनतम 10 हजार रुपये एवं लदान सीमा से अधिक भार होने पर 1 हजार रुपये प्रति टन अतिरिक्त, वाहन में माल सामने या पीछे या ऊंचाई या साइड से परे अनुज्ञेय सीमा से अधिक बाहर निकले रहने पर कृषि एवं घरेलू सामान के परिवहन के मामले में 1 हजार रुपये एवं पाइप आदि हेतु 2 हजार रुपये, वाहन को रोकने या तौल कराने या पात्रता से अधिक भरे वाहन से माल खाली कराने से इंकार करने पर 20 हजार रुपये, पात्रता से अधिक यात्रियों को वाहन में ले जाने पर 200 रुपये प्रति व्यक्ति, सुरक्षा बेल्ट का उपयोग न करने पर 500 रुपये, मोटर सायकल पर चालक एवं पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति द्वारा सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये, हेलमेट न पहनने पर 300 रुपये, आपातकालीन वाहनों को अबाध रुप से न गुजरने देने पर 10 हजार रुपये, अनावश्यक/निरन्तर या प्रतिबंधित क्षेत्र में हॉर्न बजाने या सायलेंसर काकर अधिक ध्वनि करने पर 1 हजार रुपये, बिना बीमा के वाहन चलाने या चलाने देने पर मोपेड/मोटर सायकल हेतु 1 हजार रुपये एवं हल्का वाहन हेतु 3 हजार रुपये एवं भारी/मध्यम वाहन हेतु 5 हजार रुपये एवं वाहन में अनधिकृत हस्तक्षेप पर 1 हजार रुपये जुर्माना वसूला जायेगा।